उत्तर प्रदेश में अब नाईट शिफ्ट में नही करेंगी महिलायें ड्यूटी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है कि अब नाईट शिफ्ट में महिलाये ड्यूटी नही करेंगी तो आइये जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी.

उत्तर प्रदेश में अब नाईट शिफ्ट में महिलायें नही करेंगी ड्यूटी

हमारे देश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी फैक्ट्रीज और कारखानों में सुबह 6 से शाम 7 के बाद काम नही लिया जायेगा अगर कम्पनी रात में काम करवाती है तो सम्बन्धित महिला कर्मी की लिखित रजामंदी होना जरूरी होगी, महिला के मना करने पर कंपनी उन्हें काम से नही निकाल सकेगी. आदेश के अनुसार अगर बिना अनुमति के महिलाकर्मी की शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाता है तो कंपनी के खिलाफ शख्त करवाई होगी.

अगर महिला ने शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना किया है तो कंपनी उसे काम से नही निकाल सकती है साथ ही महिला कर्मी को कंपनी की तरफ से वाहन उपलब्ध कराना होगा और महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थायें भी करवानी होंगी, कार्यस्थल के निकट शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ भी कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाना होगा.

रात में कार्य करने के दौरान न्यूनतम 4 महिला कर्मचारियों को परिषद या किसी विशिष्ट विभाग में काम करने की अनुमति दी जाएगी.

तो दोस्तों उम्मीद करते है कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल भी होगी.

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